Protests erupt outside Kasba Police station as 3 arrested in alleged Kolkata college gang rape
कहा गया है कि यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने और सार्वजनिक आपातकाल को टालने के हित में दिया जा रहा है।
मेदिनीनगर। पलामू जिले में 15 और 16 फरवरी को दूरसंचार इंटरनेट सेवाओं (सभी प्रकार) का अस्थायी निलंबन का आदेश प्रमुख सचिव राजीव अरुण एक्का ने दिया है। यह जानकारी उपायुक्त ने दी है।
जानकारी अनुसार प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक पत्र को जारी करते हुए कहा है कि पलामू जिले में इंटरनेट सेवाओं (सभी प्रकार की) को दो दिनों 15 से 16 फरवरी तक अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है ताकि अराजक तत्वों द्वारा इन सेवाओं का उपयोग अफवाह और झूठी जानकारी फैलाने से रोका जा सके। इससे राज्य में कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी हो सकती है।
कहा गया है कि यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने और सार्वजनिक आपातकाल को टालने के हित में दिया जा रहा है। पलामू जिले में सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा 16:00 बजे से इंटरनेट सेवाओं (सभी प्रकार) को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा।